हिमाचल प्रदेश

हिमाचल में पहली बार खुदरा शराब ठेकों और प्रवेश टोल बैरियरों के लिए बनाई नई नीति

दस्तावेज विभागीय वेबसाइट तथा ई-नीलामी पोर्टल पर रहेंगे उपलब्ध

शिमला।

हिमाचल में पारदर्शिता, जवाबदेही और व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पारदर्शिता करने का निर्णय लिया है। इसके तहत विभाग खुदरा आबकारी शराब ठेकों तथा प्रवेश टोल बैरियरों का आवंटन राज्य के इतिहास में पहली बार पूर्णतः पारदर्शी ऑनलाइन ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से करेगा।

ई-नीलामी इकाई-वार आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रत्येक इकाई में शामिल खुदरा आबकारी शराब ठेकों के लिए अलग-अलग ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित की जाएंगी। आवेदक अपने घर या कार्यालय से ही दूरस्थ रूप से बोली प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।

राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त डॉ. यूनुस ने बताया कि सभी आवेदकों के लिए मान्य डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) के माध्यम से नामित ई-नीलामी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना आवश्यक होगा। केवल आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा की गई बोलियां ही स्वीकार की जाएंगी। ई-नीलामी पोर्टल का लिंक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.hptax.gov.in. पर उपलब्ध कराया जाएगा।

डॉ. यूनुस ने कहा कि संभावित बोलीदाताओं को बोली प्रक्रिया में भाग लेने से पहले आबकारी नीति 2026-27, मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) तथा उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका को ध्यानपूर्वक पढ़ना और समझना चाहिए। ये दस्तावेज विभागीय वेबसाइट तथा ई-नीलामी पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे।

इच्छुक बोलीदाताओं को ई-नीलामी प्रक्रिया से संबंधित अद्यतन जानकारी, अधिसूचनाएं तथा विस्तृत निर्देशों के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!