राष्ट्रीयहिमाचल प्रदेश

ज्वालामुखी उपमंडल में कल एयरो-स्पोर्ट्स गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध

केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के मद्देनजर जिला प्रशासन ने जारी किए आदेश

धर्मशाला।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के 20 दिसंबर को कांगड़ा जिले के ज्वालामुुखी के दौरे के मद्देनजर अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी शिल्पी बेक्टा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत ज्वालामुखी उपमंडल में एयरो-स्पोर्ट्स एवं हवाई गतिविधियों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है।

आदेश के अनुसार 20 दिसंबर को ज्वालामुखी उपमंडल के तहत पैराग्लाइडिंग, ड्रोन उड़ान, हाॅट एयर बैलूनिंग सहित सभी प्रकार की एयरो-स्पोर्ट्स हवाई गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। यह निर्णय वीवीआईपी सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।

यह प्रतिबंध जिला पुलिस, सुरक्षा एजेंसियों एवं सरकार द्वारा अधिकृत निगरानी एजेंसियों पर लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 सहित अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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